














बिलासपुर में चार थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई, कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस; डीजे वाहनों में लगे लोहे के अतिरिक्त एंगल को बताया दुर्घटना का बड़ा खतरा
बिलासपुर। गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और डीजे लोड करने के लिए वाहनों में खतरनाक तरीके से लगाए गए अतिरिक्त लोहे के एंगल के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली, रतनपुर, बिल्हा और हिर्री थाना क्षेत्रों में हुई अलग-अलग कार्रवाई में कुल 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें डीजे साउंड सिस्टम लगे वाहन, साउंड बॉक्स, एम्प्लीफायर, जनरेटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित मामलों में कोलाहल अधिनियम तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आयोजकों एवं डीजे संचालकों को निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन सामने आने पर कार्रवाई की गई।
सिटी कोतवाली में तेज डीजे पर दो वाहन जब्त
24 सितंबर को सिटी कोतवाली पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में दो डीजे वाहनों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार तेज आवाज के कारण आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण और आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी।
पुलिस ने वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। मामले में आशीष तिवारी पिता अशोक तिवारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम रममडा, थाना फुलगांव, चौकी अंजोरा, जिला दुर्ग तथा शिव प्रसाद पटेल पिता गोवर्धन पटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम जवलपुर, थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ 24 सितंबर को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई की गई।
पुलिस ने बताया कि कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी बनी थी। पुलिस के मुताबिक इससे संभावित रूप से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
बिल्हा में चार वाहनों पर ‘ऑपरेशन प्रहार’
सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए बिल्हा पुलिस ने डीजे लोड करने के लिए वाहनों के दाएं, बाएं और ऊपर लगाए गए अतिरिक्त लोहे के एंगल के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक इस तरह की संरचना से वाहन की मूल बनावट प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।
पहले चरण में पुलिस ने रोहित साहू पिता रामगोपाल साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी खरकेना, थाना हिर्री के माजदा CG-10-AF-5072 तथा चैनदास मानिकपुरी पिता गोवर्धन दास मानिकपुरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी बिल्हा के माजदा CG-10-CE-3303 को जब्त किया।
दोनों मामलों में धारा 130(3)/177, 194(1)(ए) मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर इस्तगासा क्रमांक 01/2026 और 02/2026 तैयार किए गए तथा वाहनों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया।
इसके बाद 26 सितंबर को बिल्हा पुलिस ने दो और वाहनों पर कार्रवाई की। शिवलाल यादव पिता लखन लाल यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामसत्ता चौक बिल्हा के माजदा CG-04-QC-9445 तथा दीपक मनहर पिता पुनीत मनहर, उम्र 20 वर्ष, निवासी कुरेली थाना बिल्हा के माजदा CG-10-R-0105 में डीजे लोड करने के लिए दाएं, बाएं और ऊपर लोहे के एंगल लगाए मिले।
पुलिस ने दोनों वाहनों को भी मौके पर पंचनामा तैयार कर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया। इनके खिलाफ भी धारा 130(3)/177 और 194(1)(ए) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
हिर्री में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास दो आयसर माजदा पकड़े
हिर्री थाना पुलिस ने भी ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 24 और 25 सितंबर को भोजपुरी टोल प्लाजा के पास दो आयसर माजदा वाहनों को पकड़ा।
पुलिस के अनुसार उत्तम यादव पिता राजेन्द्र यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी भुलाजगोंदी थाना गुरूर जिला बालोद के आयसर माजदा CG-07-CU-9646 और अशोक यादव पिता रामनाथ यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी तोरला थाना पथरिया जिला मुंगेली के आयसर माजदा CG-22-AB-7725 में डीजे लोड करने के लिए वाहन के दाएं, बाएं और ऊपर लोहे के एंगल लगाए गए थे।
पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक मानते हुए संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया।
रतनपुर में समझाइश के बाद भी तेज डीजे, वाहन समेत पूरा सेटअप जब्त
रतनपुर पुलिस ने 25 सितंबर को नूतन चौक, बड़ी बाजार में गणेश विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार डीजे संचालक को तेज आवाज में डीजे नहीं बजाने और निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई, लेकिन इसके बाद भी आवाज कम नहीं की गई।
इसके बाद पुलिस ने राजेश मार्को पिता रामनारायण मार्को, उम्र 23 वर्ष, निवासी खाड़ा थाना सीपत, जिला बिलासपुर के डीजे वाहन माजदा CG-10-CB-8529 को जब्त कर लिया।
वाहन के साथ 10 साउंड बॉक्स, 12 लाइट, 3 जनरेटर और अन्य डीजे उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई माननीय न्यायालय एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के मामले में की गई।
डीजे के नाम पर सड़क सुरक्षा से समझौता भी पुलिस के निशाने पर
इन कार्रवाइयों का एक अहम पहलू सिर्फ तेज आवाज वाला डीजे नहीं, बल्कि डीजे वाहनों को तैयार करने के तरीके पर भी पुलिस की निगरानी है। बिल्हा और हिर्री में पुलिस ने जिन वाहनों को पकड़ा, उनमें डीजे उपकरण रखने के लिए वाहन के दोनों तरफ और ऊपर अतिरिक्त लोहे के एंगल लगाए गए थे।
पुलिस का तर्क है कि इस तरह के अतिरिक्त ढांचे से सड़क पर वाहन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और दुर्घटना की स्थिति में खतरा बढ़ सकता है। इसी आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई।
बैठकों में दी गई थी चेतावनी, फिर भी सामने आया उल्लंघन
पुलिस के अनुसार गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों में पहले ही डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी दी गई थी।
इसके बावजूद अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तेज आवाज में डीजे बजाने तथा डीजे परिवहन के लिए वाहनों में अतिरिक्त लोहे के ढांचे लगाए जाने के मामले सामने आए।
24 से 26 सितंबर तक लगातार कार्रवाई
गणेश विसर्जन के दौरान सामने आए इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई 24 सितंबर से 26 सितंबर तक लगातार चली। सिटी कोतवाली में दो डीजे वाहन, बिल्हा में चार माजदा, हिर्री में दो आयसर माजदा और रतनपुर में एक माजदा वाहन जब्त किया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24-25 सितंबर के साथ 26 सितंबर को जारी गणेश विसर्जन कार्यक्रमों में भी डीजे का उपयोग निर्धारित कोलाहल अधिनियम के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक अवैध गतिविधियों और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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