मस्तूरी/बिलासपुर। गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल में बाजा बजाने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा जनकपहाड़ी में 20 सितंबर की रात गणेश पंडाल के पास हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि एक राय होकर पहुंचे हमलावरों ने लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी, फरसा, छुरी और राफ्टर जैसे हथियारों से हमला कर दिया। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को भी हिरासत में लिया गया है।
मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को 21 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार किया गया और 22 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पंडाल के पास अचानक सुनाई दी लड़ाई की आवाज
पुलिस के अनुसार प्रार्थी विद्याकांत राठौर, पिता रामायण राठौर, उम्र 37 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक 20 सितंबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे वह गणेश पंडाल के पास बैठा था। इसी दौरान अचानक लड़ाई-झगड़े की आवाज सुनाई दी।
विद्याकांत जब पंडाल के पास पहुंचा तो वहां शैलेष कुमार राठौर उर्फ राज, रवि राठौर, ब्यास नारायण समेत अन्य लोगों के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बोधीराम राठौर, दिलीप कुमार राठौर, दीपक कुमार राठौर, सूरज कुमार राठौर, रोहित कुमार राठौर, शंकर कुमार राठौर, आकाश राठौर, आर्यन राठौर, लालू राठौर, रवि कुमार राठौर, राजा राठौर, सोनू राठौर और अन्य लोग एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
‘आज नहीं छोड़ेंगे’ कहते हुए हमला करने का आरोप
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि “तुम लोगों को आज नहीं छोड़ेंगे” और इसके बाद डंडे, फरसा, राफ्टर समेत अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में विक्रम राठौर, लक्की राठौर उर्फ विकास, ब्यास नारायण, शैलेष राठौर और रवि कुमार राठौर को गंभीर चोटें आईं।
घटना के बीच बचाव के लिए पहुंचे प्रार्थी विद्याकांत, विक्रम राठौर और लक्की राठौर के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने शैलेष को मृत घोषित किया
हमले में घायल सभी लोगों को निजी वाहन से उपचार के लिए सिम्स अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक चिकित्सकों ने जांच के दौरान ब्यास नारायण, रवि राठौर, विकास और विक्रम को गंभीर चोटें होना बताया, जबकि शैलेष राठौर उर्फ राज को मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर मस्तूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(3), 109, 190, 191(1), 191(2), 191(3), 103(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस ने 13 आरोपियों को दबोचा, नाबालिग भी पकड़ा गया
मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में मस्तूरी थाना पुलिस और एसीसीयू की टीम ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की।
पुलिस के अनुसार टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों के मेमोरेंडम कथन लिए गए और उन्होंने घटना के संबंध में अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी बरामद कर जब्त की गई।
गिरफ्तार आरोपियों की पूरी सूची
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में—
बोधीराम राठौर, पिता स्व. लक्ष्मण राठौर, उम्र 75 वर्ष, निवासी गतौरा, थाना मस्तूरी।
संतोष राठौर, पिता भुवन राठौर, उम्र 47 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
दिलीप कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 45 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
दीपक कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 42 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
आकाश राठौर, पिता संतोष राठौर, उम्र 19 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
शंकर राठौर उर्फ नंदू, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 33 वर्ष, निवासी गतौरा, थाना मस्तूरी।
आकाश राठौर उर्फ मोनू, पिता दीपक कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी जनकपहाड़ी गतौरा, थाना मस्तूरी।
सूरज कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 40 वर्ष, निवासी जनकपहाड़ी गतौरा, थाना मस्तूरी।
रोहित कुमार राठौर, पिता बोधीराम राठौर, उम्र 36 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
सुनील उर्फ राजा राठौर, पिता स्व. मनोज कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
प्रकाश उर्फ लालू राठौर, पिता संतोष राठौर, उम्र 23 वर्ष, निवासी खोखरा दर्रीपारा, थाना जांजगीर।
रवि कुमार राठौर, पिता स्व. मनोज कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी गतौरा जनकपहाड़ी, थाना मस्तूरी।
आयुष राठौर, पिता दिलीप राठौर, उम्र 21 वर्ष, निवासी सारागांव, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा।
इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पुलिस ने पकड़ा है।
21 सितंबर को गिरफ्तारी, 22 सितंबर को न्यायिक रिमांड
पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को 21 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें 22 सितंबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
हथियारों से लैस होकर हमला करने का आरोप
पुलिस की कार्रवाई से सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक विवाद के दौरान आरोपी पक्ष पर एक राय होकर लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी, फरसा, छुरी और राफ्टर जैसे हथियारों से हमला करने का आरोप है। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और शैलेष राठौर उर्फ राज की मौत हो गई।
मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू अब मामले में घटना के पूरे घटनाक्रम, हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और बरामद हथियारों को लेकर आगे की विवेचना कर रही है।



