बिलासपुर। _ 5967 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है ।मामले में हाई कोर्ट में हुई आज सुनवाई हुई । कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए निर्देश दिया है,जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई है । इसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है,शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी।नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर जवानों के बच्चों को भी छूट मिलेगी ,सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को माना गया गलत।पुलिस कर्मियों के परिजनों की छूट को कोर्ट ने माना आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन ।अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया। अपडेट जारी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटाया, शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को ही मिलेगी सिर्फ छूट
Mohammed Israil
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शिक्षाः बीए, बैचलर आफ “जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वर्ष 1996 से लोकस्वर से पत्रकारिता की शुरुआत। दैनिक भास्कर , देशबंधु, स्वदेश में बतौर सिटी रिपोर्टर और सब एडिटर काम किया। 2007 से 2022 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर , इनपुट हेड, सिटी चीफ , सीनियर सिटी रिपोर्टर के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। वर्तमान में संपादक, न्यूज़ डॉन छत्तीसगढ़।