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सहेली के घर से लौट रही 9वीं की छात्रा को रास्ते में रोका, बेल्ट से पीटा; फिर इंजेक्शन लगाकर गैंगरेप

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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मुंगेली में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला, दो युवकों के खिलाफ FIR; पुलिस जांच में जुटी
मुंगेली/जरहागांव। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
29 सितंबर को सहेली के घर से लौटते समय रोका
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 की शाम छात्रा अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए बेल्ट से मारपीट की।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने छात्रा को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे 500 रुपए भी दिए।
डर के कारण बस से रतनपुर चली गई
घटना के बाद छात्रा डर गई और घर जाने के बजाय बस से रतनपुर चली गई। वहां एक अज्ञात महिला ने उसे सहारा दिया। इसके बाद 30 सितंबर को घर लौटने के दौरान छात्रा सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची।
शिकायत के मुताबिक, शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी उसे दोबारा मिल गए। आरोप है कि दोनों ने छात्रा को जबरन पकड़कर एक मकान में ले गए।
हाथ पकड़कर लगाया इंजेक्शन, फिर बेहोश होने का दावा
छात्रा के बयान के मुताबिक, मकान में साहिल ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जबकि प्रहलाद ने उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई।
छात्रा ने पुलिस को बताया कि होश आने पर दोनों आरोपी उसके सामने मौजूद थे। उस समय उसे कमर और शरीर के निजी हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था तथा उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। छात्रा ने आशंका जताई कि बेहोशी की हालत में दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की।
घर पहुंचकर परिजनों को बताई घटना
पीड़िता ने मारपीट के कारण हाथ में भी दर्द होने की बात कही। घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार 1 अक्टूबर को पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस कर रही आरोपों की जांच
मामले में नशीला इंजेक्शन लगाने के आरोप की भी जांच की जा रही है। पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका और अन्य परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना बाकी है।

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