बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में पिछले दिनों रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें एक नाबालिक बालक की जान पर बन आई थी। यह खबर मीडिया में आते ही खाद विभाग के उच्च अधिकारी अचानक नींद से जाग गए और एक गैस एजेंसी पर छापामार कार्रवाई की।। जबकि विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग और सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें खाद्य निरीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल थे।
जांच के दौरान, 19 दिसंबर 2024 को बिलासपुर के मंगला इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने शारदा गैस एजेंसी पर छापा मारा। छापे के दौरान, गैस एजेंसी के अनधिकृत कांट्रैक्ट से जुड़े 12 घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और उपयोग पाया गया। इसके अलावा, टीम ने 14.2 किलोग्राम वजन वाले सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करते हुए पकड़ा। एजेंसी संचालक इस संदर्भ में वैध दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा।
खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की। विभाग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
ये थे कार्रवाई में शामिल
घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग संबंधी एवं अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत पाये जाने पर जॉच हेतु खाद्य विभाग के जाँच दल सहा० खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य, एवं खाद्य निरीक्षकगण श्रीमती वर्षा सिंह, श्री मंगेश कांत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की सूचना मिलने पर दिनांक 19-12-2024 को मंगला क्षेत्र, बिलासपुर में उपस्थित हुए। जॉच के दौरान महामाया पार्क कॉलोनी मंगला में शारदा गैस एजेंसी के अनधिकृत कांउटर में रखे गये 18 नग खाली इण्डेन कम्पनी का 14.2 कि०ग्रा० घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 12 नग भरा सील पैक 14.2 कि०ग्रा० घरेलु गैस सिलेण्डर पाया गया। जिसकी पुष्टि शारदा गैस एजेंसी के कर्मचारी लव यादव के द्वारा की गई। उक्त स्थान में गैस सिलेण्डरों के भण्डारण किये जाने के संबंध में ऑयल कम्पनी के अधिकारी से जानकारी लिए जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार के अन्य कांउटर प्रारंभ किये जाने को नियम विरूद्ध बताया गया। लव यादव द्वारा शारदा गैस एजेंसी का जारी आई०डी० कार्ड मौके पर प्रस्तुत किया गया तथा उक्त स्थान पर गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के संबंध में कोई दस्तावेज नही होना बताया गया। अतः नियम विरूद्ध भण्डारण पाये जाने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की आशंका के आधार पर उपरोक्तानुसार सभी सिलेण्डरों को घरेलू गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण जप्त किया गया। उक्त अनियमितता के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।