00 कानूनी कार्रवाई की चल रही है तैयारी
00 गृह और स्वास्थ्य मंत्री को मिली थी शिकायतें
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़े पैमाने पर नशीली दावों के कारोबार को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। राज्य के गृह मंत्री एवं म स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के परिपालन में तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर को औषधि विभाग एवं बिलासपुर पुलिस विभाग के लगभग 60 अधिकारियों के कुल 15 संयुक्त टीमों के द्वारा बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों पुराना बस स्टैण्ड, तोरवा, मोपका, लिंगियाडीह, चिंगराजपारा, चॉटीडीह, सरकण्डा, यदुनन्दन नगर, तारबहार, जरहाभाटा, बहतराई, सकरी, मंगला, मंगला चौक, विद्या नगर, आदि में संचालित कुल 45 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु छापामार कार्यवाही की गई।
छापामार कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया। मंगला स्थित जेके मेडिकल स्टोर में बिना प्रिस्किपशन के नारकोटिक्स दवाओं का विकय पाया गया जिसमें विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा 15 दुकानों 1. माँ गायत्री मेडिकल, महराणा प्रताप चौक 2. जोया मेडिकल, सीएमडी चौक 3. आनन्द मेडिकल स्टोर बस स्टैण्ड 4. प्रतीक मेडिकल स्टोर चिंगराजपारा 5. श्रीराम मेडिकल स्टोर अशोक नगर 6. सारिका मेडिकल स्टोर मोंपका 7. मों मेडिसीन कॉर्नर लिंगियाडीह 8. शुक्ला मेडिकल चिंगराजपारा 9. मॉ गौरी मेडिकल 10. जैन मेडिकल मंगला 11. ओम शिव मेडिकल मंगला चौक 12. शिव ओम मेडिकल स्टोर सकरी 13. पराग मेडिकोज तारबहार 14. चन्द्रा मेडिकोज जरहाभाटा 15. अनिल मेडिकल जरहाभाटा में नारकोटिक्स दवाएं बरामद किया गया है जिनका कय-विक्रय अभिलेख फर्म द्वारा मौके पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं इन मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध औषधि से संबंधित प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। अन्य दुकानों में औषधि नियमावली की अनियमित्ता पाई गई जिन्हे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा। संतोषप्रद जबाव नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा औषधि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
औषधि विभाग द्वारा नशीली दवाओं के विक्रय के संबंध में विगत 8 माह में बिलासपुर जिला के विभिन्न 19 औषधि प्रतिष्ठानों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया जिसमें से 15 मेडिकल दुकानों की अनुज्ञप्तिओं को निलंबित तथा 03 मेडिकल दुकानों के अनुज्ञप्तिओं को निरस्त किया गया है।
राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध विकय में नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीकों से कार्यवाही की जाएगी।