00 कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्यवाही, राजस्व एवं निगम की संयुक्त टीम ने किया तंबाकू उत्पाद जब्त, ठेले को भी हटवाया, ₹1100 का किया चालान
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के आसपास नशीली सामग्री की बिक्री को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर ने नाराजगी जाहिर की है। साथी इसकी जवाबदारी राज्य के मुख्य सचिव पर डाल दी गई है। इसके बाद पूरे राज्य में कार्रवाई की
तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी के मार्गदर्शन में शहर के राजीव गांधी चौक पर स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला स्कूल के 100 मीटर के दायरे में संचालित ठेले से तंबाकू युक्त उत्पादों को जब्त करते हुए 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही करके संबंधित ठेला को हटवा दिया गया है। नायब तहसीलदार बिलासपुर विभोर यादव एवं नगर निगम जोन कमिश्नर 3 सविता अनंत के द्वारा COTPA ACT के तहत संयुक्त कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि पूर्व में स्कूलों के आसपास संचालित पान ठेलो एवं तंबाकू युक्त उत्पादों के विक्रय करने के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था। जिसके परिपालन में जिले में कड़ी कार्रवाई की गई थी। उक्त संबंध में राजीव गांधी चौक में स्थित स्कूल के पास ठेला लगाकर पुनः तंबाकू उत्पाद विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर नायब तहसीलदार विभोर यादव एवं जोन कमिश्नर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए₹1000 की चालानी कार्रवाई के साथ-साथ समस्त तंबाकू उत्पादों को जप्त करते हुए ठेले को वहां से हटा दिया गया है। आगे भी इसी तरह कोप्टा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी रहेगी।