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आधा दर्जन खाद दुकानों में छापामार कार्रवाई, खाद गोदाम सील,लाइसेंस निलंबित

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब तलब

Mohammed israil, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को उचित दाम पर गुणवत्ता युक्त खाद मुहैया कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीम गठित कर आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा है। उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल ने विकासखण्ड-कोटा और बिल्हा में आधा दर्जन कृषि केन्द्रों पर छापामार कार्रवाई किया गया।
उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स उन्नत कृषि केन्द्र रतनपुर में क्रेताओं को बिना बिल दिये उर्वरक का व्यवसाय किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। मेसर्स शेखर कृषि केन्द्र कोनचरा को बिना आई.एफ.एम.एस, आई.डी के उर्वरक का व्यवसाय करते पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंध कर उपलब्ध स्टॉक को जब्ती की कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया। ग्राम कोनचरा स्थित अतुल कृषि केन्द्र में अनियमितता पाये जाने के कारण गोदाम को सील की कार्यवाही किया गया। ग्राम मदनपुर विकास खण्ड बिल्हा अन्तर्गत मेसर्स राघवेन्द्र देवांगन के यहां मूल्य एवं स्कंध सूची का प्रदर्शन नही करने, भंडारण वितरण की प्रतिवेदन नही भेजने, स्कंध एवं बिल संधारण नही करने के कारण विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वही औचक निरीक्षण के दौरान मेंसर्स किसान सेवा केन्द्र तखतपुर के फर्म में कमी एवं अनियमितताओं के कारण नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था, संबंधित के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप उनके अनुज्ञप्ति को 15 दिवस के लिए निलबंन की कार्रवाई किया गया है। उक्त कृषि केन्द्रो को स्पष्टीकरण तामिल हेतु सात दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया समय सीमा एवं संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुज्ञप्ति निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण दल में श्री पी.डी. हथेश्वर, उप संचालक कृषि, श्री अनिल कुमार शुक्ला सहायक संचालक कृषि, श्री खेमराज शर्मा ग्रा.कृ.वि.अ., श्री विजय धीरज ग्रा.कृ.वि.अ., कार्यालयीन एवं विकासखण्ड कोटा से श्री दिलीप रात्रे कृ.वि.अ.एवं उर्वरक निरीक्षक श्री मारू ग्रा.कृ.वि.अधि. श्री आर.जी. भानू ग्रा.कृ.वि.अधि. उपस्थित रहें। जिले में संचालित समस्त उर्वरक विक्रेताओं को बिना पॉस मशीन के उर्वरकों का विक्रय नही किये जाने के निर्देश प्रसारित है एवं संबंधित निरीक्षकों से उनके कार्य क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उर्वरक विक्रेताओं से पॉस मशीन की मांग हेतु निर्देश दिये गये है। उर्वरक विक्रेता पॉस मशीन हेतु अपने कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित उर्वरक निरीक्षक एवं कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर में सम्पर्क कर सकते है।

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