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बिलासपुर में जेल से रिहाई पर रील, पुरानी रंजिश में चाकू से हमला, राजीव प्लाजा में मारपीट का वायरल वीडियो और लालखदान में चाकू लहराने का मामला; चार घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। बिलासपुर में अपराध और पुलिस कार्रवाई से जुड़े चार अलग-अलग मामले सामने आए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जेल से रिहाई के समय रील बनाने के मामले में दो आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए थार वाहन जब्त किया गया। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तारबाहर थाना क्षेत्र के राजीव प्लाजा में डोसा दुकान में तोड़फोड़ की शिकायत के बाद संबंधित युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस जांच में जुटी है। वहीं, तोरवा थाना क्षेत्र के लालखदान में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
चारों मामलों में पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, जब्ती और जांच से जुड़े अलग-अलग घटनाक्रम सामने आए हैं।


केस-1 | जेल से रिहाई के समय रील बनाने वालों पर सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार; थार वाहन जब्त
बिलासपुर। जेल से रिहाई के समय रील बनाने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से थार वाहन जब्त किया। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कहते हुए माफी मांगी।
रिहाई के समय रील बनाने का मामला
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जेल से रिहाई के समय रील बनाने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने संबंधित थार वाहन भी जब्त किया है।
कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कही और माफी मांगी।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
1. सक्षम ध्रुव (Sakcham Dhru)
पिता : सतीश ध्रुव
निवासी : कटियापारा, थाना कोतवाली, बिलासपुर।
2. साहिल केवट (Sahil Kewat)
पिता : जीवन केवट
निवासी : दयालबंद, थाना कोतवाली, बिलासपुर।
जब्त वाहन और कानूनी कार्रवाई
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
थार वाहन जब्त किया गया।
दोनों के विरुद्ध BNSS की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई।
आरोपियों ने दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात कहते हुए माफी मांगी।
इस मामले में उपलब्ध जानकारी में रील की सामग्री, घटना के सटीक स्थान और परिस्थितियों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
केस-2 | पुरानी रंजिश में गला काटने की धमकी, चाकू से 3-4 वार करने का आरोप; कोटा पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया
कोटा/बिलासपुर। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, पिकअप वाहन बनवाने शिव वेल्डिंग दुकान पहुंचे युवक को पहले पकड़ लिया गया। इसके बाद गला काटकर मार डालने की धमकी देते हुए चाकू से 3-4 बार वार किए गए। पीड़ित ने हाथ से वार रोकने की कोशिश की। इसी दौरान लकड़ी के डंडे से पीठ और भुजा पर हमला करने का भी आरोप है।
कोटा पुलिस ने अपराध दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक धारदार चाकू, एक लकड़ी का डंडा और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एक साल पुरानी रंजिश को लेकर चल रहा था विवाद
पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को प्रार्थी ने थाना कोटा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि करीब एक साल पुरानी बात को लेकर कोमल साहू और नितेश साहू के साथ उसका विवाद चल रहा था। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच आए दिन लड़ाई-झगड़े होते थे।
शाम 7 बजे शिव वेल्डिंग दुकान के पास हुआ घटनाक्रम
26 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7 बजे प्रार्थी अपना पिकअप वाहन बनवाने शिव वेल्डिंग दुकान गया था। इसी दौरान कोमल साहू, नितेश साहू और गिरिजा शंकर दुबे वहां पहुंचे।
रिपोर्ट के मुताबिक, नितेश साहू ने प्रार्थी को पकड़ लिया। इसके बाद कोमल साहू ने कथित तौर पर कहा कि वह उसका गला काटकर मार डालेगा और जान से मारने की नीयत से चाकू से 3-4 बार वार किए। प्रार्थी ने अपने हाथ से वार रोकने का प्रयास किया। वहीं, गिरिजा शंकर दुबे पर लकड़ी के डंडे से पीठ और भुजा पर वार करने का आरोप है।
अपराध दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई
मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नूपुर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चाकू, लकड़ी का डंडा और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम और पता
1. कोमल साहू
पिता : रविशंकर साहू
उम्र : 22 वर्ष
निवासी : वार्ड क्रमांक 09, डोंगरीपारा, कोटा।
2. नितेश साहू
पिता : रविशंकर साहू
उम्र : 26 वर्ष
निवासी : वार्ड क्रमांक 09, डोंगरीपारा, कोटा।
3. देवेंद्र साहू
पिता : विजय साहू
उम्र : 21 वर्ष
निवासी : डोंगरीपारा, कोटा।
4. गिरिजा शंकर दुबे
पिता : रमाकांत दुबे
उम्र : 32 वर्ष
निवासी : पड़ावपारा, कोटा।
जब्त सामग्री
एक नग धारदार चाकू।
एक नग लकड़ी का डंडा।
एक नग बुलेट मोटरसाइकिल, पंजीयन क्रमांक CG 11 BQ 7102।
दर्ज धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5), 61 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27।
पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक शशिकांत भारद्वाज, प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप साहू, सहायक उप निरीक्षक शिव साहू, आरक्षक क्रमांक 192 धर्मेंद्र साहू, आरक्षक क्रमांक 491 सोम कुमार उइके, आरक्षक क्रमांक 252 जलेश्वर साहू और आरक्षक क्रमांक 654 मोहन सिंह ध्रुव की विशेष भूमिका रही।
केस-3 | राजीव प्लाजा की डोसा दुकान में तोड़फोड़ की शिकायत, फिर मारपीट का वीडियो वायरल; तारबाहर पुलिस कर रही जांच
बिलासपुर। राजीव प्लाजा की डोसा दुकान में तोड़फोड़ की शिकायत के बाद संबंधित युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी सामने आई है। तारबाहर थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उसकी तस्दीक और घटना की सत्यता की जांच शुरू कर दी है।
26 अक्टूबर को शाहन चंद्रा ने दिया था आवेदन
थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को आवेदक शाहन चंद्रा ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में बताया गया कि बिलासपुर स्थित राजीव प्लाजा की डोसा दुकान में विक्की मानिकपुरी द्वारा तोड़फोड़ की गई है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति को थाने लेकर आई और पूछताछ की। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
27 अक्टूबर को वायरल हुआ मारपीट का वीडियो
27 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि विक्की मानिकपुरी के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद तारबाहर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया।
पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो की तस्दीक की जा रही है और घटना की वास्तविकता की जांच की जा रही है।
संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ और तथ्यों की पुष्टि
थाना तारबाहर पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी तथा तथ्यों की पुष्टि के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उपलब्ध जानकारी में मारपीट करने वाले व्यक्तियों की पहचान, घटना का सटीक समय और स्थान, वीडियो की प्रामाणिकता तथा इस संबंध में किसी अलग एफआईआर की पुष्टि का विवरण नहीं दिया गया है।
थाना: तारबाहर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
मामले की स्थिति: वायरल वीडियो की तस्दीक और घटना की सत्यता की जांच जारी।
केस-4 | लालखदान में चाकू लहराकर राहगीरों को डराने की सूचना, तोरवा पुलिस ने प्रकाश पासी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
बिलासपुर। लालखदान क्षेत्र में धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने की सूचना पर तोरवा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के बाद पुलिस चेकस कॉलेज मोड़ के पास पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पेट्रोलिंग के दौरान मिली सूचना
थाना तोरवा, जिला बिलासपुर के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि चेकस कॉलेज मोड़, लालखदान के पास एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को चाकू दिखाकर डरा-धमका रहा है।
सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की और घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
प्रकाश पासी
पिता : भाउ पासी
उम्र : 24 वर्ष
निवासी : लालखदान, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर।
अपराध क्रमांक और जब्ती का विवरण
थाना: तोरवा, जिला बिलासपुर।
अपराध क्रमांक: 575/2026।
दर्ज धाराएं: आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27।
जब्त सामग्री: एक नग लोहे का धारदार चाकू।
पुलिस कार्रवाई: आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
तोरवा पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पेट्रोलिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर की गई।
चार मामलों का संक्षिप्त विवरण
केस-1 — सिविल लाइन थाना: जेल से रिहाई के समय रील बनाने के मामले में सक्षम ध्रुव और साहिल केवट के विरुद्ध कार्रवाई की गई। दोनों को गिरफ्तार कर थार वाहन जब्त किया गया। BNSS की धारा 170 के तहत कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
केस-2 — कोटा थाना: पुरानी रंजिश में कथित चाकू हमले के मामले में कोमल साहू, नितेश साहू, देवेंद्र साहू और गिरिजा शंकर दुबे को गिरफ्तार किया गया। चाकू, लकड़ी का डंडा और बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
केस-3 — तारबाहर थाना: राजीव प्लाजा की डोसा दुकान में तोड़फोड़ की शिकायत पर विक्की मानिकपुरी से पूछताछ के बाद प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। अगले दिन उसके साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की।
केस-4 — तोरवा थाना: लालखदान के चेकस कॉलेज मोड़ के पास चाकू लेकर राहगीरों को डराने की सूचना पर प्रकाश पासी को गिरफ्तार किया गया। एक धारदार चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को जेल भेजा गया।

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