00 आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे और तालाब किनारे मेरी बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लहान
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर मे 10 दिसंबर को कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत तिवारी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान ग्राम गनियारी और ग्राम सुदनपारा में कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण और विक्रय को रोकने के लिए चलाया गया।
क्या हुआ
छापों की संख्या: 03
कुल प्रकरण पंजीकृत: 03
कुल शराब जब्त: 182 लीटर महुआ शराब
जब्त महुआ लहान: 990 किलोग्राम
गिरफ्तार आरोपी: 01
अजमानतीय प्रकरण: 03
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कार्रवाई का विस्तृत विवरण
1. पहली कार्रवाई:
स्थान: ग्राम गनियारी, थाना सकरी
आरोपी: समीर पिता जनक साहू
जब्त शराब: 09 लीटर महुआ शराब
धारा: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज।
आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
2. दूसरी कार्रवाई:
स्थान: ग्राम गनियारी (आंगनबाड़ी के पीछे, शासकीय भूमि)
जब्त शराब: 92 लीटर महुआ शराब
स्थिति: आरोपी का पता लगाने और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए विवेचना जारी।
शासकीय भूमि पर शराब के भंडारण और विक्रय की गतिविधि के प्रमाण मिले।
3. तीसरी कार्रवाई:
स्थान: ग्राम सुदनपारा (तालाब किनारे, थाना कोटा)
जब्त सामग्री:
80 लीटर महुआ शराब
990 किलोग्राम महुआ लहान (शराब बनाने का कच्चा माल)
स्थिति: विवेचना जारी।
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प्रकरण में धाराएँ और कानूनी प्रक्रिया
सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामले दर्ज किए गए। इन धाराओं के तहत आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान है, और यह गैर-जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है।
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टीम की भूमिका और योगदान
टीम का नेतृत्व:
कल्पना राठौर: सहायक जिला आबकारी अधिकारी
धर्मेंद्र शुक्ला: आबकारी उपनिरीक्षक
नेतराम बंजारे: सहायक स्टाफ
कार्यवाही में शामिल अन्य सदस्य:
1. जनक राम जगत (मुख्य आरक्षक)
2. सुभाष तिवारी
3. उमेश चौहान
4. जयशंकर कमलेश
5. प्रभुवन बघेल (आरक्षक)
6. ललित सिंह (ड्राइवर)
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कहा कि
“जिले में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय को पूरी तरह खत्म करना प्रशासन की प्राथमिकता है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।”
प्रभारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी का कहना है कि
“जनता के सहयोग और सतर्कता से ही हम अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं। आगामी दिनों में ऐसे और अभियान चलाए जाएंगे।”
महुआ शराब:
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित एक प्रकार की कच्ची शराब, जिसका निर्माण महुआ फूलों से किया जाता है। यह सस्ती होने के कारण बड़े पैमाने पर निर्मित और खपत की जाती है।
महुआ लहान:
शराब बनाने के लिए कच्चा माल, जिसे नष्ट करने से शराब का निर्माण रुकता है।
आबकारी अधिनियम की धारा 34(2):
यह धारा बड़ी मात्रा में शराब के भंडारण और विक्रय पर रोक लगाती है।
धारा 59(क):
अवैध शराब निर्माण में पकड़े जाने वाले आरोपियों पर सख्त दंड का प्रावधान।