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छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट की पड़ती है फटकार तो जागते हैं ये जिम्मेदार…

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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00कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू, गुटका के खिलाफ  कार्रवाई

स्कूलों से लगे दुकानों व ठेलों से हजारों नग गुटका पाउच जब्त, लाखों रुपए जुर्माना

मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई

कोटपा एक्ट के तहत बिलासपुर में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

नशीली सामग्री बेचने वालों को समझाइए देते निगम के कर्मचारी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, अस्पताल के आसपास खुलेआम नशे की सामग्रियां बेची जा रही हैं । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने से लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। इसके  बाद जिले में अवैध तंबाकू और गुटखा विक्रय के खिलाफ एक व्यापक और सघन अभियान चलाया गया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर पुलिस, प्रशासन, और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ यह कार्रवाई की। विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को निशाने पर लिया गया। अभियान के दौरान हजारों नग गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट और अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई।

मुख्य कार्रवाई

1. शहरी क्षेत्र:

राजेंद्र नगर, नेहरू चौक, और जरहाभाटा में नौ प्रमुख दुकानों पर छापे।

कुछ दुकानों को सील किया गया और लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया।

2. ग्रामीण क्षेत्र:

गनियारी, मस्तूरी और तखतपुर जैसे इलाकों में 20 ठेलों और दुकानों पर कार्रवाई।

कुल 23,200 रुपए का चालान काटा गया।

3. सुरक्षा और जागरूकता:
दुकानदारों को भविष्य में तंबाकू उत्पाद न बेचने की सख्त चेतावनी दी गई।

*क्या कहा कलेक्टर ने*

कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा, “तंबाकू उत्पादों का कारोबार बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास इनकी बिक्री पर प्रतिबंध है। इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा।”

*सघन निरीक्षण अभियान*

नूतन चौक और सरकंडा में निरीक्षण के दौरान 1900 रुपए का चालान।

बुधवारी बाजार और रेलवे स्टेशन में छह दुकानों पर 3300 रुपए का जुर्माना।

मल्हार और सिरगिट्टी क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद जब्त और दुकानों पर जुर्माना लगाया गया।

भविष्य की योजना

कलेक्टर ने निर्देश दिया कि यह अभियान नियमित रूप से चलेगा और कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*अभियान का यह उद्देश्य*: तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट) को लागू करना।

कानून का प्रावधान: स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

*सहभागी विभाग*: प्रशासन, पुलिस, और नगर निगम।

*कार्रवाई के आंकड़े:*

जब्त सामग्री: हजारों नग गुटखा पाउच, बीड़ी, सिगरेट।

जुर्माना राशि: ₹22,200।

सील दुकानें: 9।

विशेष इलाकों में कार्रवाई:

राजेंद्र नगर, नेहरू चौक, जरहाभाटा।

गनियारी, मस्तूरी, तखतपुर।

रेलवे स्टेशन और बुधवारी बाजार।

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