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छत्तीसगढ़ के बाहर की शराब बेचने पर कलेक्टर सख्त, हैवेन्स पार्क बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। जिला बिलासपुर में नियमों के उल्लंघन और अवैध मदिरा विक्रय के मामले में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हैवेन्स पार्क बार में हरियाणा राज्य की शराब बेचने का मामला सामने आने पर कलेक्टर बिलासपुर ने बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह जिला स्तर पर अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।

छापेमारी में हरियाणा की शराब हुई थी बरामद
6 दिसंबर को जिला आबकारी विभाग और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने हैवेन्स पार्क बार में छापेमारी की। इस दौरान बार में हरियाणा राज्य की शराब पाई गई, जो राज्य आबकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, बार में केवल छत्तीसगढ़ राज्य की मदिरा बेची जा सकती है।

नियम उल्लंघन पर नोटिस और कार्यवाही
शराब बरामदगी के बाद कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण के निर्देशानुसार बार संचालक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में जवाब मांगा गया। हालांकि, बार संचालक द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

आबकारी विभाग का सख्त रुख
जिला आबकारी दल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने इस मामले में आपराधिक और विभागीय प्रकरण दर्ज किया है। आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. संगीता और कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि अन्य प्रांत की मदिरा के विक्रय के संबंध में मिली शिकायतों की जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस कार्यवाही से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग नियमों के पालन में कोई समझौता नहीं करेंगे। कलेक्टर बिलासपुर ने कहा कि यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश है।

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