

नशे के आदि वाहन चालकों को किसी भी स्थिति में वाहन चालन की अनुमति न देने की दिए निर्देश
ट्रक, ट्रेलर एवं हाईवा जैसे एवं अन्य सभी वाहन में वाहन चालन के दौरान नशे का उपयोग करना अत्यंत है खतरनाक।
वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से बीमा कराना सुनिश्चित कराई जावें।
सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु 18 से 35 वर्ष के उम्र के घर के जिम्मेदार 70% युवा वर्ग की होती है।
दुर्घटना के प्रमुख कारण तेज रफ्तार एवं नशे में वाहन चालन के रूप में हुई है परिलक्षित
शहर में ट्रेफिक सेंस एवं यातायात अनुशासन विकसित करने हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर ने आम नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता एवं जनभागीदारी की अपील।
Bilaspur Chhattisgarh बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों एवं इकाइयों की बैठक लेकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों लगातार प्रयास किया जा रहे हैं इसी क्रम में नियमित रूप से जिले एवं जिले से बाहर के ऐसे वाहन जो जिले जिले में या जिले से होकर संचालित होते है ऐसे समस्त वाहन मालिकों का बैठक लेकर उन्हें वाहन संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का समुचित पालन करते हुए ही वाहन चलाने हेतु हिदायत दी गई है।
इसके बावजूद भी कई ट्रक, हाईवा, ट्रेलर, कैप्सूल एवं अन्य बड़ी वाहन के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालन का प्रयास किया जाता है जिसमें विशेष कर ड्राइवर के द्वारा शराब या नशे का सेवन कर वाहन चालन एवं अत्यधिक रफ्तार में वाहन चालन इसी तरह अन्य यातायात नियमों के धाराओं का उल्लंघन किए जाने का प्रयास किया जाता है जिसके गंभीर परिणाम सड़क दुर्घटना के रूप में होने से कई बार जनहानि की स्थिति बनती है।
विदित हो कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 16% है जिसमें 27% लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है वही 26% राजकीय मार्ग में 14% सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है एव अन्य मार्गो में 58% सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की घटना हुई है सड़क दुर्घटनाओं में 69.5% मोटरसाइकिल चालको एवं मोटर सायकिल में सवार लोगों की मृत्यु हुई है उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से हेलमेट एवं सीट बेल्ट पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके परंतु फिर भी कुछ वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों को ताक पर रखकर स्वयं के जान को जोखिम में डाली जाती है एवं अन्य वाहन चालकों को भी वाहन चालन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं जैसी स्थिति निर्मित की जाती है।
समस्त वाहन चालकों से यातायात पुलिस बिलासपुर की विनम्रता पूर्व अपील है कि सड़कों पर वाहन खड़ी करते समय किसी भी स्थिति में सड़क के में गाड़ी खड़ी ना करें अपितु सड़क के किनारे प्रॉपर साइनेज दिया जाता है उसके अनुसार ही किनारे ही अधिकृत जगहों पर खड़ी करें। खड़ी करने के पश्चात गाड़ी के चारों तरफ कोन्स एवं रिफ्लेक्टर रेडियम अवश्य लगावे ताकि किसी भी दिशा से आने वाली गाड़ियों को खड़ी हुई गाड़ी की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके।
विशेष करके हाईवे या मुख्य मार्ग में आकर मिलने वाली अन्य कनेक्टिंग मार्ग के ओपनिंग जगह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कनेक्टिंग के जगह पर स्पीड के दौरान नियंत्रण रखी जा सके अतः सड़कों पर लिखे गए एवं प्रदर्शित किए गए मार्गदर्शक बोर्ड का अवश्य अवलोकन करें।
यह भी ज्ञात हो कि प्रदेश में जनवरी से मई तक 69.15% मोटरसाइकिल एवं उसमे सवार की मृत्यु अत्यधिक रफ्तार के कारण 66.38 %लोगों की मृत्यु हुई है अतः अत्यधिक रफ्तार सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है जिसके कारण सड़कों पर अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा उक्त घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नियमित रूप से तेज रफ्तार, नशे में वाहन चालन, मोबाइल का उपयोग कर वाहन का चालन, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग नहीं करना, जल्दी बाजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चालन, गलत दिशा में वाहन चालन, राष्ट्रीय राजकीय मार्गों पर अवैधानिक पार्किंग आदि सहित यातायात नियमों के अनेक धाराओं पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा नियमित रूप से इंटरसेप्टर अर्थात स्पीड राडार गन अर्थात स्पीडोमीटर के माध्यम से नियमित रूप से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सूक्ष्म नजर रखी जा रही है एवं साथ ही ऑनलाइन माध्यम से चालानी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि सड़कों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके उक्त बातों को जानते हुए भी कई वाहन चालकों के द्वारा एक्सीलेटर एवं ब्रेक पर नियंत्रण नहीं रखना निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने समस्त ट्रक मालिकों को यह निर्देशित किया है कि प्रत्येक ट्रक ड्राइवर का बीमा अवश्य करावे एवं अगर किसी बड़े फर्म के पास 10 से अधिक ड्राइवर हैं तो उनका समूह बीमा अनिवार्य रूप से करावे। प्रत्येक वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य होनी चाहिए यह सभी ट्रांसपोर्टर अपने-अपने वाहन में अवश्य सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आकस्मिक सड़क दुर्घटना के दौरान जीवन रक्षक दवाओं के साथ फर्श फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य रहे।
समय-समय पर ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से ड्राइवरो का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य रूप से किया जावे ताकि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति के द्वारा ही वाहनों की ड्राइविंग किया जावे। प्रत्येक गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करें।
समस्त वाहन चालकों से विशेष अनुरोध है कि देखने में आया है कि शायं 6:00 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे के बीच में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा होती है एवं इन सड़क दुर्घटनाओं में 70% मृत्यु 18 से लेकर 35 वर्ष के व्यक्तियों की होती है। जो अपने परिवार के जिम्मेदार भारत पोषण करने वाले व्यक्तियों के रूप होते हैं।
अतः वाहन चालन के दौरान किसी भी स्थिति में यातायात नियमों का उपेक्षा ना करें साथ ही किसी भी परिस्थिति में शराब या नशे का सेवन कर वाहन चालन ना करें एवं तेज गति से वाहन चालन करने से बचें ताकि समय पर ब्रेक लगाकर वाहन पर नियंत्रण रखी जा सके और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति से निजात पाई जा सके।
जिला बिलासपुर को यातायात की दृष्टिकोण से बेहतर आवागमन युक्त शहर एवं जिला बनाये जाने हेतु ट्रेफिक सेंस एवं अनुशासन हेतु सभी आम नागरिकों की जन सहयोग एवं जन भागीदारी की दरकार है ताकि हम सब मिलकर सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु प्रतिबद्धता के साथ यातायात नियमों का पालन करें एवं अन्य लोगों को भी पालन करने हेतु प्रेरित करें।