Bilaspur Chhattisgarh बिलासपुर। आबकारी आयुक्त श्री श्यामलाल धावड़े के निर्देश और कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं प्रभारी सहायक आयुक्त श्री नवनीत तिवारी के मार्गदर्शन में बिलासपुर जिले में अवैध शराब बिक्री पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ. समीर मिश्रा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में विदेशी शराब की अवैध बिक्री करते एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

06 जुलाई 2025 को बिलासपुर जिले में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से नॉन ड्यूटी पेड (NDP) शराब बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी मदनलाल मनहर, उम्र 55 वर्ष, पिता फूल सिंह, के पास से विभिन्न राज्यों के लिए चिह्नित 14 नग ब्लेंडर प्राइड शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इन पर “फॉर सेल इन तेलंगाना”, “फॉर सेल इन मध्यप्रदेश” तथा “फॉर डिफेंस सर्विस” अंकित था, जो कि छत्तीसगढ़ में विक्रय के लिए प्रतिबंधित है।
जप्त की गई कुल शराब की मात्रा 10.5 लीटर है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(ख), 34(2), 59(क) एवं 36 के अंतर्गत मामला कायम कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ. समीर मिश्रा द्वारा किया गया, जिनके साथ आबकारी उपनिरीक्षक ऐश्वर्या मिंज, मुख्य आरक्षक वीरभद्र जैसवाल, आरक्षक नवनीत पांडेय, नरेश, रामेश्वर तथा वाहन चालक दीपक की विशेष भूमिका रही।
विभाग की अपील: अवैध शराब की सूचना दें
शराब माफियाओं और अवैध कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग की यह सतर्क कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की अवैध शराब बिक्री या तस्करी की जानकारी हो तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।